


चंदौली में सिविल जज जूनियर डिवीजन, एफटीसी प्रथम एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को छेड़खानी के मामले में आरोपी मोहम्मद अली को सशर्त नियमित जमानत दिए जाने का आदेश पारित किया। अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर रिहाई का आदेश दिया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता लवकुश पटेल ने न्यायालय के समक्ष तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि अभियुक्त पर लगे आरोप गलत हैं। उन्होंने मुकदमा अपराध संख्या-220/2022 के तहत धारा-354क, 354ख, 323, 504, 506, 427 में आरोपी को फंसाने का दावा किया। बचाव पक्ष ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, मण्डल वाराणसी की आदेश प्रतियां भी प्रस्तुत कीं।
अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि अभियुक्त ने अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। इसके आधार पर उसे सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया।
अभियुक्त को निर्देश दिया गया कि वह अदालत की शर्तों का पालन करेगा, गवाहों या साक्ष्यों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगा और अदालत के समक्ष तय तिथियों पर उपस्थित रहेगा। शर्तों के उल्लंघन पर अभियुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।