सोगाई स्थित मां भवानी महिला महाविद्यालय की जमीन अब राज्य सरकार की संपत्ति बन गई है। सदर उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) ने तहसीलदार द्वारा 12 नवंबर 2014 को जारी आदेश को रद्द करते हुए महाविद्यालय की जमीन की रजिस्ट्री को भी निरस्त करने का निर्णय लिया है।
शिकायतकर्ता राघवेंद्र तिवारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई थी कि महाविद्यालय के अध्यक्ष रामऔतार यादव ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से 0.559 हेक्टेयर जमीन बिना अनुमति रजिस्ट्री करवा ली। इस प्रक्रिया में सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी। जांच के दौरान यह आरोप सही पाया गया और यह भी खुलासा हुआ कि विक्रेताओं की जाति को छिपाकर रजिस्ट्री की गई थी।
एसडीएम ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार के आदेश को रद्द किया और संबंधित जमीन को राज्य सरकार के खाते में निहित करने का आदेश दिया। साथ ही सहायक निबंधक रजिस्ट्रार को इस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया गया।
इस निर्णय से इलाके में हलचल मची हुई है, और संबंधित पक्षों के बीच तनाव का माहौल देखा जा रहा है।