सुप्रीम कोर्ट ने एक चीनी नागरिक, रेन चाओ, को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर भारत में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह संचालित करने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने के गंभीर आरोप हैं। चीनी नागरिक ने 18 महीने से अधिक समय से जेल में बंद होने की गुहार लगाई थी, लेकिन चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि रेन चाओ के खिलाफ आरोप अत्यधिक गंभीर हैं, जिसमें वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में ठहरना, धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना शामिल है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चीनी नागरिक को छह महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से जमानत याचिका दाखिल करने का विकल्प दिया है।
रेन चाओ को 9 जुलाई 2022 को नोएडा पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान बीएमडब्ल्यू कार, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन और पासपोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण वस्तुएं बरामद की थीं।