06
Oct
12% व 28% कर की दर को समाप्त कर 12% की अधिकतर दरों को पांच प्रतिशत की श्रेणी में व 28% की ज्यादातर वस्तुओं को 18% की श्रेणी में शामिल किया गया है-स्टांप मंत्री खाने पीने की वस्तुओं, कृषि उपकरण, बीमा, पठन-पाठन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कार एवं बाइक आदि की दर में भारी कटौती की गई है जीएसटी की दरों में की गई कमी के लाभों एवं उससे व्यापार में वृद्धि से संबंधित लाभों से व्यापारियों को अवगत कराया गया वाराणसी। उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने…