

10 हजार से 25 हजार रुपये तक मूल्य वाले भौतिक स्टांप चलन से बाहर कर दिए गए हैं

वाराणसी। 10 हजार से 25 हजार रुपये तक मूल्य वाले भौतिक स्टांप चलन से बाहर कर दिए गए हैं। प्रदेश शासन के निर्णय के बाद स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी। अब इस मूल्य वर्ग के स्टांप की बिक्री नहीं की जाएगी। अधिसूचना जारी होने की तिथि से पहले खरीदे गए संबंधित स्टांप पेपर का उपयोग करने या उनको वापस करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की गई है।
उक्त जानकारी देते हुए मुख्य कोषाधिकारी गोविन्द सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली में संशोधन संंबंधी जारी अधिसूचना के मुताबिक कोषागार में उपलब्ध 11 मार्च, 2025 से पूर्व क्रय किए गए 10 हजार से 25 हजार रूपये तक मूल्य वर्ग के भौतिक गैर न्यायिक स्टांप पत्रों का प्रयोग तथा वापसी 30 मार्च, 2025 तक ही विधि मान्य होगा।