


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी और बताया कि इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही फैमिली पेंशन का भी प्रावधान होगा, जिससे लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

योजना के मुख्य बिंदु:
- 50% सुनिश्चित पेंशन: कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते उसने 25 साल की सर्विस पूरी की हो। यदि सर्विस 25 साल से कम और 10 साल से अधिक है, तो प्रपोशनेट पेंशन दी जाएगी।
- फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उसके परिवार को उसकी पेंशन का 60% हिस्सा फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा।
- मिनिमम पेंशन का प्रावधान: कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि कम हो, उन्हें भी पर्याप्त पेंशन मिल सके।
विकल्प उपलब्ध:
सरकारी कर्मचारी चाहें तो नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में से किसी एक को चुन सकते हैं।
ब्यूरो चीफ गणपत राय की रिपोर्ट