वाराणसी। अनैतिक देह व्यापार कराने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने भुल्लनपुर, मंडुआडीह निवासी आरोपित सागर सेठ व खजुरी, पांडेयपुर निवासी आरोपित योगेश सिंह को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव ईलू व गिरजा शंकर यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर रामकांत दूबे 30 मई 2023 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि तुलसीपुर, महमूरगंज में स्थित एक मकान में अनैतिक देह व्यापार चल रहा है। सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची और अंदर प्रवेश किया तो वहां अंदर बने कई कमरों में तीन-चार महिलाएं आपत्ति जनक स्थिति में थी। वहीं कमरों में दो डिब्बा कंडोम, गर्भ निरोधक, सिगरेट, माचिस, शराब, तीन मोबाइल व 6300 रुपए इत्यादि सामान बरामद हुए। पूछताछ में महिलाओं ने अपना नाम नसरीन उर्फ शालू, खुशबू, पूजा व सरिता देवी बताया। उन्होंने बताया कि उन लोगों को लालू उर्फ मनोज जायसवाल व सरिता देवी ने वेश्यावृत्ति के लिए बुलाया है। वहां तीन लड़के और भी थे, जो बाद में चले गए। जिनका नाम योगेश सिंह, सागर सेठ व विकास यादव था। इस मामले में पिछले दिनों दोनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।