

मा0 महापौर ने की गृहकर पर छूट की घोषणा

जिन भवन स्वामियों के द्वारा गृहकर जमा कर दिया है, अगले वित्तीय वर्ष में उनकी धनराशि होगी समायोजित
नगर निगम, वाराणसी द्वारा प्रतिवर्ष दिनांक-01 अप्रैल से 30 जून तक दिये जाने दस प्रतिशत गृहकर में छूट की भाॅति इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी वर्तमान गृहकर जमा करने पर पर दस प्रतिशत छूट प्रदान करने का आदेश आज मा0 महापौर श्री अशोक कुमार तिवारी ने कार्यकारिणी समिति से पारित कराकर लागू कर दिया है। गृहकर में यह छूट दिनांक-30 सितम्बर, 2024 तक दी जायेगी। जिस भवन स्वामियों के द्वारा दिनांक-01 अप्रैल, 2024 से दिनांक-20 अप्रैल 2024 के बीच अपने भवन का गृहकर जमा किया गया है, उनकी धनराशि का अगले वित्तीय वर्ष में समायोजन कर लाभ दिया जायेगा। इा आदेश के पारित होते ही नगर निगम के कम्प्यूटर सेल के द्वारा छूट दिये जाने के सम्बन्ध में साफ्टवेयर में संशोधन कर लिया गया है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण यह छूट इस बार अप्रैल माह में नही दी जा सकी थी।