मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जारी किया है कि किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न या हूटर नहीं बजना चाहिए। अगर किसी वाहन में ये लगे हैं, तो तुरंत हटाए जाएं।
उन्होंने निर्देश दिया है कि VIP फ्लीट में केवल सबसे आगे की गाड़ी में ही तय ध्वनि सीमा के भीतर हूटर बजे। अन्य किसी भी वाहन में हूटर नहीं बजना चाहिए।
अगर कहीं से भी इस आदेश का उल्लंघन होने की सूचना मिली, तो संबंधित थाने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।