RS Shivmurti

दो से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं… सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के फैसले को रखा बरकरार

खबर को शेयर करे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की पात्रता मानदंड की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राजस्थान सरकार का यह फैसला भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान का उल्लंघन भी नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार पाने के लिए राजस्थान सरकार के दो बच्चों की पात्रता मानदंड को बरकरार रखा है और फैसला सुनाया है कि यह भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस प्रावधान के पीछे राजस्थान सरकार का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है।

RS Shivmurti
इसे भी पढ़े -  लखनऊ: ओपी राजभर से पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की
Jamuna college
Aditya