लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 2024
आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित जारी मुख्य बिन्दु/निर्देश:-
क. सम्पत्ति का विरूपण:-
(1). आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही समस्त शासकीय सम्पत्तियों से 24 घण्टे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट इत्यादि हटाये जाने हैं। समस्त सरकारी कार्यालयों, सभागारों, अधिकारियों के कक्षों इत्यादि में लगी सभी जीवित राजनैतिक महानुभावों की फोटो तत्काल हटायी जानी है। जीवित राजनैतिक महानुभावों में से केवल राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की फोटो लगी रह सकती है। पूर्व में दिवंगत राजनैतिक महानुभावों की फोटो भी लगी रह सकती है।
(2.) समस्त लोक सम्पत्तियों जैसे :- बस स्टैंड, सड़क, सार्वजनिक चौराहों, बिजली के खम्बे, अंडरपास इत्यादि से 48 घण्टे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट इत्यादि हटाये जाने हैं।
(3.) निजी सम्पत्ति का विरूपण 72 घण्टे के अंदर हटाया जाना है।
ख. निजी सम्पत्ति पर चुनाव प्रचार सम्बन्धी शर्तें:-
(1). अपने निजी भवन पर बैनर, झण्डा, कटआउट इत्यादि प्रतिबन्धित नहीं है यदि भवन स्वामी द्वारा यह कार्य स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के किया गया हो। झण्डों की अधिकतम संख्या 03 हो सकती है।
(2). ऐसा करने से किसी अन्य जनसामान्य अथवा उसके आसपास के नागरिकों को परेशानी न हो।
(3). यदि उक्त बैनर, कटआउट, झण्डा किसी पार्टी प्रत्याशी का है तो इस सम्बन्ध में धारा-171एच आई०पी०सी० के प्रावधान लागू होंगे (धारा-171एच आई०पी०सी०) अपनी निजी सम्पत्ति पर किसी अन्य प्रत्याशी के चुनाव का प्रचार किसी भी रूप में करना तब तक प्रतिबन्धित है जब तक कि प्रत्याशी द्वारा भवन स्वामी को लिखित रूप में इस हेतु प्राधिकृत न कर दिया हो। अन्यथा की दशा में रू0 500/- का जुर्माना है) ऐसा प्राधिकृत पत्र भवन स्वामी द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करना होगा।
(4). ऐसी कोई भी सामग्री जिससे सम्पत्ति का विरूपण होता हो, जैसे चिपकाये जाने वाले पोस्टर, Wall Writing इत्यादि किसी भी रूप में किसी भी सम्पत्ति पर अपनी स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति पर भी अनुमन्य नहीं है।
ग. शासकीय कार्य:-
(1). ऐसे समस्त कार्य जिनमें निविदा स्वीकृत हो चुकी हो, कार्यादेश जारी हो चुके हैं, परन्तु कार्य मौके पर भौतिक रूप में प्रारम्भ न हुआ हो, तो ऐसे सभी कार्य निर्वाचन की पूरी अवधि में प्रारम्भ नहीं किये जा सकेंगे।
(2). ऐसे समस्त कार्य जिनमें मौके पर भौतिक रूप से कार्य प्रारम्भ हो चुका हो, जारी रह सकेंगे।
(3). ऐसी समस्त कार्यदायी संस्थाओं से उक्त दोनों बिन्दुओं पर कार्यों की सूची आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के 72 घण्टे के अंदर संकलित कर ली जायेगी।
घ. वाहनों के सम्बन्ध में:-
(1). वाहनों का काफिला (Convoy) पूरी निर्वाचन अवधि में प्रचार के सम्बन्ध में 10 से अधिक वाहनों (सुरक्षा वाहनों को छोड़ते हुए) का काफिला होना वर्जित है। प्रत्येक दसवें वाहन के बाद 100 मीटर का फासला रखा जाना अनिवार्य है।
(2). निजी वाहनों पर झण्डा, स्टीकर इत्यादि तभी लगाये जा सकेंगे जबकि यह कार्य स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के किया जाये, Motor Vehicle Act के प्रावधानों का उल्लंघन न होता हो और किसी अन्य वाहन चालकों एवं अन्य राहगीरों को कोई परेशान न होती हो। बैनर अनुमन्य नहीं है। केवल एक झण्डा (1×0.5 फीट) अनुमन्य है। 01 अथवा 02 छोटे स्टीकर लगाए जा सकते हैं।
(3). लेकिन यदि उक्त झण्डा, बैनर, पोस्टर किसी प्रत्याशी का है तो इसमें धारा-171एच प्रावधान लागू होंगे जैसा कि सम्पत्ति के सम्बन्ध में ऊपर वर्णित है।
(4) वीडियो वैन (रथ)- इनकी अनुमति केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से जारी की जायेगी। इनमें चलने वाले इलैक्ट्रॉनिक प्रचार सामग्री का प्रमाणीकरण राज्य स्तरीय MCMC से होना अनिवार्य है। इन वीडियो वैन पर यदि केवल राजनैतिक दल का प्रचार किया जा रहा है तो उसका खर्च राजनैतिक दल के खाते में जोड़ा जायेगा। यदि किसी उम्मीदवार का प्रचार किया जा रहा है तो खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जायेगा।
(5) दोपहिया वाहन वाहनों के काफिले के प्रतिबन्ध के प्रावधान दोपहिया वाहनों पर भी लागू है। दोपहिया वाहन यदि चुनाव प्रचार में शामिल हैं तो वे RO से अनुमति प्राप्त वैध प्रचार वाहन होने चाहिये। इन पर केवल एक झण्डा (1×0.5 फीट) अनुमन्य है। झण्डे के डंडे की लम्बाई 3 फीट से अधिक नहीं हो सकती। दोपहिया वाहन पर कोई बैनर अनुमन्य नहीं है। 01 अथवा 02 छोटे स्टीकर लगाए जा सकते हैं।
(6) ई-रिक्शा, तिपहिया वाहन एवं चौपहिया वाहन पर भी कोई बैनर अनुमन्य नहीं है। यदि ऐसा वाहन वैध प्रचार वाहन है तो उस पर केवल एक झण्डा (1×0.5 फीट) अनुमन्य है। 01 अथवा 02 छोटे स्टीकर लगाए जा सकते हैं।
(7) वाहनों के काफिलों के सम्बन्ध में उपरोक्त किसी भी निर्देश का उल्लंघन पाये जाने की दशा में ऐसे वाहन को तत्काल जब्त कर लिया जायेगा जो पूरे निर्वाचन अवधि की समाप्ति के उपरान्त ही छोड़ा जायेगा।
(8) रोड शो-बिना पूर्व अनुमति की नहीं किया जा सकेगा। इनकी अनुमतियां यथा सम्भव छुट्टी के दिनों को, Peak Hour Traffic के बाद ही ऐसे रूट पर दी जानी चाहिये जिन पर बड़े अस्पताल, ब्लड बैंक तथा भीड़ भरे बाजार इत्यादि न हों। काफिले का प्रतिबन्ध रोड शो पर भी लागू होता है। आयोजक को रोड शो में भाग लेने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों की संख्या पूर्व में ही बतानी होगी। रोड शो के दौरान सड़क की आधी चौड़ाई को ही इस्तेमाल किया जा सकता है। रोड शो में पटाखे चलाना, हथियारों का प्रदर्शन, जानवरों का इस्तेमाल, बच्चों (विशेषकर स्कूल यूनिफार्म में बच्चों) का प्रतिभाग करना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। रोड शो में हाथ से पकड़ कर प्रयुक्त किए जाने वाले बैनर का अधिकतम साइज (6×4 फीट) एवं प्रतिभाग करने वाले प्रचार वाहनों पर झण्डे का अधिकतम साइज (1×0.5 फीट) हो सकता है।
ड. वाणिज्यिक वाहन:-
(1). इन वाहनों पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री अनुमन्य नहीं है यदि ऐसे वाहन सम्बन्धित उम्मीदवार का वैध प्रचार वाहन न हो अर्थात केवल वैध प्रचार वाहन, जिनकी अनुमति रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रदत्त की गयी है तथा वह अनुमति सामने की तरफ शीशे पर मूल रूप से प्रदर्शित है, उन्हीं का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिये किया जा सकेगा।
(2). प्रचार हेतु वाहनों की संख्या सीमित नहीं की गयी है बशर्ते सभी वाहनों की अनुमति ली गयी हो और वह अनुमति अनिवार्य रूप से सामने की तरफ शीशे पर प्रदर्शित हो।
(3). वाहनों पर लाऊडस्पीकर या वीडियोरथ आदि बनाया जाना तभी अनुमन्य है जब इस सम्बन्ध में रिटर्निंग आफिसर के अतिरिक्त Motor Vehicle Act के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो।
(4). पार्टियों के जिला अध्यक्ष के लिए सक्षम स्तर से अनुमति के बाद एक वाहन अनुमन्य है।
(5). नामांकन के समय रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय के 100 मी0 तक के दायरे में एक प्रत्याशी केवल 03 वाहन ले जा सकता है।
6). वाहन के सम्बन्ध में सभी प्रतिबन्ध रिक्शा पर भी लागू होते हैं। केवल छूट इतनी है जब वह रिक्शा सामान्य सवारी छोड़ रहा हो उस पर किसी एक पार्टी/उम्मीदावार का पोस्टर लगा हो तो उसे छूट प्रदत्त की जायेगी।
च. निर्वाचन के दिनांक को वाहनों के सम्बन्ध में प्रतिबन्धः-
(1). निर्वाचन के दिनांक को प्रत्येक प्रत्याशी को स्वयं के लिए 01 वाहन, अपने निर्वाचन एजेंट के लिए 01 वाहन तथा अपने कार्यकर्ताओं के लिए संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु 01 वाहन अनुमन्य हैं।
(2). किसी भी 01 वाहन में वाहन चालक समेत कुल 05 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं हो सकते। वाहनों के सम्बन्ध में इस प्रतिबन्ध में दोपहिया वाहन भी सम्मिलित हैं।
(3). सामान्य वोटर्स अपने निजी वाहन से पोलिंग बूथ से 200 मी0 की दूरी तक जा सकते हैं।
छ. अस्थायी चुनाव कार्यालय:-
(1). किसी भी बूथ से 200 मी0 की दूरी अवश्य होनी चाहिए।
(2). किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके न बनाया हो।
(3). धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं अथवा अस्पताल परिसर अथवा उनसे लगे हुए चुनाव कार्यालय बनाना अनुमन्य नहीं है।
(4). चुनाव कार्यालय पर पार्टी का केवल 01 झण्डा/बैनर (4×8 फीट का ही) लगाया जा सकता है।
(5). रिटर्निंग आफिसर की अनुमति से ही अस्थायी चुनाव कार्यालय बनाया जायेगा।
ज. पोलिंग के दिनांक को राजनैतिक दल द्वारा बनाया जाने वाला इलेक्शन बूथ:-
(1). प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा रिटर्निंग आफीसर को पूर्व में ही सूचना दी जायेगी कि उनके द्वारा किन-किन बूथों पर अपने इलेक्शन बूथ लगाए जा रहे हैं।
(2). यथा आवश्यकता स्थानीय निकायों से पूर्वानुमति भी प्रत्याशियों को लेनी होगी।
(3). इलेक्शन बूथ निजी अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर नहीं बनाए जा सकते।
(4). धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं अथवा अस्पताल परिसर अथवा उनसे लगे हुए इलेक्शन बूथ बनाना अनुमन्य नहीं है।
(5). इलेक्शन बूथों पर केवल सादे कागज पर अशासकीय रूप से मतदाता पर्ची वितरित किया जा सकता है, जिस पर प्रत्याशी/पार्टी का नाम एवं चुनाव चिन्ह होना पूर्णतः वर्जित है।
(6). इलेक्शन बूथ, पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी पर होगा।
(7). 01 मेज, 02 कुर्सी एवं छाया हेतु छाता अथवा छोटा कनात (10×10 फीट का ही) अनुमन्य है।
(8). 01 झण्डा एवं बैनर ही (4×8 फीट से अधिक न हो) का लगाया जा सकता है।
झ. विविध बिन्दु:-
(1). पोलिंग बूथ के 100 मी0 की दूरी में निर्वाचन सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल निषिद्ध है।
(2). पोलिंग बूथ के 100 मी0 की दूरी में प्रचार निषिद्ध है।
(3). निर्वाचन के दिन बनाये जाने वाले पोलिंग एजेंट उसी बूथ के/निकटवर्ती बूथ के अथवा उसी निर्वाचन क्षेत्र के निवासी होंगे तथा उनके पास मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
(4). किसी भी रैली या जनसभा में उम्मीदवार द्वारा टोपी, मुखौटा, स्कार्फ आदि बांटा जा सकता है, जिसको उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ा जायेगा, परन्तु साड़ी, धोती, शर्ट आदि बांटे नहीं जा सकते। इसी प्रकार देवी, देवताओं के फोटो वाले स्टीकर, डायरी, कैलेण्डर आदि बांटा जाना प्रतिबन्धित है। ऐसा किया जाना धारा-171 बी आई०पी०सी० के तहत मतदाता को रिश्वत देने की श्रेणी में आता है।
(5). किसी भी पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, हैण्डबोर्ड आदि पर प्रिंटर/प्रकाशक का नाम मुद्रित होना अनिवार्य है। साथ ही प्रिंटर के पास प्रकाशक द्वारा दिया हुआ अधिकृत प्रमाण पत्र (02 व्यक्तियों द्वारा सत्यापित) होना अनिवार्य है। उक्त अधिकृत प्रमाण पत्र प्रिंटर को रिटर्निंग आफिसर के पास जमा कराना होगा। अन्यथा की दशा में धारा-127ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के उल्लंघन की कार्रवाई संभव है।