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संजोई गांव के कोटेदार ने 30 क्विंटलअनाज का किया हेराफेरी,आपूर्ति अधिकारी के जाँच में हुआ खुलासा,आरोपी कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

वाराणसी जिले के राजातालाब क्षेत्र के सजोई ग्राम पंचायत में लंबे समय से चल रही कोटेदार की मनमानी का आखिरकार पर्दाफाश हो गया।जहाँ गरीबों और पात्र लोगो के लिए भेजे गए सरकारी अनाज में गड़बड़ी की शिकायत ग्राम प्रधान ने प्रशासन से की थी। वही उप जिलाधिकारी के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने मौके पर जांच की तो बड़ी अनियमितताएं सामने आईं। रिपोर्ट में पाया गया कि कोटेदार शुक्खु ने करीब 30 क्विंटल खाद्यान्न का गबन और कालाबाजारी की है।

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश पटेल के अनुसार कोटेदार गरीबों का हक मारकर अनाज खुद हजम कर जाता था। उपभोक्ताओं से अंगूठा तो लगवा लेता लेकिन उन्हें राशन नहीं देता था। कई परिवार महीनों तक अपने हिस्से का खाद्यान्न पाने के लिए परेशान होते रहे। कोटेदार हमेशा यही कहकर टाल देता कि बाद में अनाज मिल जाएगा।जबकि असलियत यह थी कि अनाज कालाबाजारी में बेच दिया जा रहा था।

जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गई जिसके बाद जिलाधिकारी वाराणसी से अनुमति प्राप्त कर आपूर्ति स्पेक्टर जितेंद्र प्रजापति ने कोटेदार शुक्खु के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना जंसा में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश कुमार पटेल का कहना है कि गरीबों और पिछड़े वर्ग के परिवारों का हक लंबे समय से छीना जा रहा था। शासन की योजना का लाभ जिन तक पहुंचना चाहिए था,वह बीच में ही उक्त कोटेदार द्वारा हड़प लिया जा रहा था। अब जब पूरा सच सामने आ चुका है और मुकदमा दर्ज हो गया है,तो पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने भी साफ कर दिया है कि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। किसी भी पात्र परिवार को अब अनाज से वंचित नहीं किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से जिस अन्याय का सामना वे कर रहे थे, अब जाकर उसकी सुनवाई हुई है।

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