RS Shivmurti

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन कार्यों में बच्चों के उपयोग को किया प्रतिबंधित

खबर को शेयर करे

लखनऊ: 21 फरवरी, 2024

RS Shivmurti

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने बालश्रम कानून के तहत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन, विधानसभा सामान्य निर्वाचन तथा उप निर्वाचन के समय निर्वाचन संबंधी कार्यों, प्रचार अभियानों व अन्य चुनावी गतिविधियों में बच्चों के उपयोग के प्रति शून्य सहनशीलता का संदेश देते हुए राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन मशीनरी को निर्वाचन संबंधी कार्यों व अन्य गतिविधियों में नाबालिग बच्चों के उपयोग न करने का निर्देश दिया है।

आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक दलों को सलाह दी गई है कि वे पोस्टर/पैम्फ्लेट बांटने या नारेबाजी करने, प्रचार अभियान रैलियों व अन्य चुनावी गतिविधियों में तथा निर्वाचन की बैठकों आदि में भाग लेने सहित किसी भी प्रकार की निर्वाचन संबंधी अभियानों में बच्चों का उपयोग से बचना चाहिए।

इसे भी पढ़े -  भदोही में पहली बार यूपीसीएल क्रिकेट मैच का भव्य आयोजन, सत्यम तिवारी आशु बने मुख्य अतिथि*
Jamuna college
Aditya