

आगरा में नकली दवाओं की बिक्री की आशंका को लेकर औषधि विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। टीम ने छह मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी कर कई दवाओं के नमूने लिए। दवाओं की खरीद-बिक्री और भंडारण के रिकॉर्ड खंगालने के साथ ही संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया गया।

नकली वर्टिन टैबलेट की शिकायत
सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने बताया कि वर्टिन टैबलेट की निर्माता कंपनी ने नकली दवाओं की शिकायत की थी। कंपनी ने कहा कि हाल के दिनों में इसकी बिक्री में गिरावट आई है, जिससे नकली दवा बेचे जाने की आशंका है। वर्टिन टैबलेट ईएनटी रोग विशेषज्ञों द्वारा लिखी जाती है। कंपनी ने चार मेडिकल स्टोरों की सूची भी दी थी, जहां नकली दवाएं बेचे जाने का संदेह था।
रामबाग चौराहे पर छापेमारी
औषधि विभाग की टीम ने रामबाग चौराहा स्थित जय बजरंग मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। यहां वर्टिन-8 एमजी की 75 और वर्टिन-16 एमजी की 39 टैबलेट पाई गईं। इनका नमूना लिया गया। वहीं, गुप्ता मेडिकल स्टोर पर वर्टिन-16 एमजी की 43 और वर्टिन-8 एमजी की 9 टैबलेट पाई गईं। निर्धारित मात्रा से कम दवाएं मिलने के कारण इनका नमूना नहीं लिया गया, लेकिन अन्य दवाओं के नमूने लिए गए।
दयालबाग में भी हुई जांच
दयालबाग स्थित बीएस मेडिकल स्टोर पर जांच में वर्टिन-16 एमजी की 34 और वर्टिन-8 एमजी की 30 टैबलेट मिलीं। यहां भी दवाओं की संख्या कम पाई गई, इसलिए उनका नमूना नहीं लिया गया। हालांकि, दो अन्य दवाओं के नमूने टीम ने लिए।
दिल्ली गेट पर गांधी कैमिस्ट की जांच
दिल्ली गेट स्थित गांधी कैमिस्ट पर वर्टिन-8, वर्टिन-16 और वर्टिन-24 एमजी दवाओं की बिक्री पाई गई। यहां से टीम ने वर्टिन के अलावा पैनटीपी-डी कैप्सूल की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड मांगा।
थोक विक्रेताओं पर छापेमारी
गांधी कैमिस्ट से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि फव्वारा स्थित बाबा ड्रग हाउस और मुबारक महल के जय श्री राम मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदी गई थीं। इसके बाद औषधि विभाग ने इन दोनों थोक विक्रेताओं पर छापा मारा। बाबा ड्रग हाउस से दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड खंगालने के बाद चार दवाओं के नमूने लिए गए। वहीं, जय श्री राम मेडिकल स्टोर पर केवल कुछ गिनी-चुनी दवाएं मिलीं।
नोटिस और आगे की कार्रवाई
औषधि विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर और थोक विक्रेताओं को नोटिस जारी कर दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यदि जांच में किसी दवा का नमूना फेल पाया जाता है तो संबंधित विक्रेता और निर्माता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।