वाराणसी। जिला मजिस्ट्रेट एस .राजलिंगम द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(3) में किये गये प्रावधान के अन्तर्गत न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०) वन्दिता श्रीवास्तव द्वारा 13 अभियुक्तों को जिला बदर किया गया है।
जिला बदर किये गये अभियुक्तों में मिर्जामुराद के खालिसपुर निवासी शेषनाथ पुत्र शिवजीत शर्मा, रामनगर के सुजाबाद निवासी लक्ष्मण साहनी पुत्र स्व० चुन्नीलाल, मण्डुवाडीह के पहाड़ीगेट निवासी संजय गौतम पुत्र विमल गौतम, लोहता के टड़िया निवासी सलमान अली पुत्र इस्लाम, फूलपुर के बरही कला निवासी विनय कुमार सिह पुत्र स्व० लल्लन सिंह, बिन्दा छिवलिया निवासी आकाश यादव पुत्र राजा उर्फ राजनाथ यादव, सिंधोरा के मुर्दी निवासी सिमन राजभर पुत्र अलियार, रोहनिया के अमराखैराचक निवासी रोहित बिन्द पुत्र मदन बिन्द, औढे निवासी तपेश राय उर्फ तपेश नारायण सिंह पुत्र रामजी, देल्हना निवासी चरन उर्फ बुलबुल पुत्र नेता, लोहता के भरथरा निवासी मुरारी यादव पुत्र खरपत्तू यादव, रोहनिया के अमराखैराचक निवासी शिवम बिन्द, पुत्र राजकुमार बिन्द तथा सिंधोरा के मरूई निवासी अमन प्रजापति पुत्र स्व0 निर्मल प्रजापति प्रमुख है।