उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 26/12/2024 को जोन-4, वार्ड-नगवां की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 08 बीघे में अवैध प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही संपादित की गई।
कुरुहुआ में 04 बीघा में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त
वार्ड-नगवां, थाना-रोहनिया के अंतर्गत कुरुहुआ में रोशन राय व दिलीप राय द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 04 बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रवर्तन टीम व पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।
गजाघरपुर में 04 बीघा में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त
वार्ड-नगवां, थाना-रोहनिया के अंतर्गत गजाघरपुर में संजय गिरी द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 04 बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रवर्तन टीम व पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।
कार्यवाही में अधिकारियों की उपस्थिति
मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता राकेश सिंह, आदर्श निराला, प्रवर्तन दल के सभी सुपरवाइजर व पुलिस बल मौजूद रहे।
आम जनता से अपील
उपाध्यक्ष महोदय ने आम जनमानस से अपील की है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट प्लॉट ही खरीदें और बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। अन्यथा, प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी।