पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल द्वारा द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के साथ की अपराध समीक्षा बैठक, गौतस्करी, नकबजनी, लूट एवं चोरी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के दिये निर्देश

अपराध के संबंध में दिये गये निर्देश-

साइबर अपराध पर अंकुश हेतु साइट्रेन प्रशिक्षण बनाया गया है अनिवार्य, सी ट्रेन प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों को ही दी जायेगी फील्ड में नियुक्ति।

थाना प्रभारी बनने हेतु सी ट्रेन के तीन मॉड्यूल रिस्पांडर ट्रैक, फोरेंसिक ट्रैक एवं इन्वेस्टिगेटर ट्रैक का प्रमाण पत्र प्राप्त करना किया गया है अनिवार्य।

जिन थाना प्रभारियों के पास सी ट्रेन प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें कोर्स पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिया गया है 15 दिवस का समय।

सभी राजपत्रित अधिकारियों को भी 15 दिनों के भीतर प्राप्त करना होगा सी ट्रेन के तीनों प्रारंभिक कोर्स के प्रमाण पत्र ।

गौतस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर की जायेगी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही।

गौतस्करों को वाहन उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों को भी बनाया जायेगा सहअभियुक्त ।

नकबजनी करने वाले गिरोहों पर होगी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही, अपराध से अर्जित संपत्ति को किया जाएगा जब्त ।

अकेले चोरी एवं लूट करने वाले अपराधियों को हिस्ट्रीशीटर (एचएस) के रूप में किया जाएगा चिन्हित, लूट के अभियुक्तों के विरूद्ध होगी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

➤ थाना पर नियुक्त पुलिसकर्मियों को अपने बीट क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों की रखनी होगी संपूर्ण जानकारी, उनके निगरानी कर रखेंगें सतर्क दृष्टि।

➤ चोरी, लूट एवं नकबजनी से संबंधित मामलों में सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को बीएसए के अंतर्गत किया जा रहा है विवेचना में समाहित, ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने में होगा कारगर।

प्रत्येक शुक्रवार को राजपत्रित अधिकारियों संग होगी साप्तहिक अपराध समीक्षा बैठक। चोरी, लूट, नकबजनी और गौतस्करी के मामलों में रखी जायेगी विशेष सतर्कता, सिविल मामलों को नहीं दिया जाएगा आपराधिक स्वरूप ।

यातायात एवं वेंडिंग जोन के संबंध में निर्देश-

सुगम एवं सुरक्षित यातायात के दृष्टिगत अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान रहेगा जारी, ठेला एवं पटरी व्यवसायियों के लिये चिन्हित किये जा चुके है वेंडिंग जोन।

ठेला एवं पटरी व्यवसायियों की सुविधा हेतु चिन्हित वेंडिंग जोन को नगर निगम से समन्वय स्थापित कर किया जाएगा शीघ्र प्रारंभ।

आज दिनांक 08-08-2025 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा राजपत्रित अधिकारियों संग अपराध समीक्षा बैठक कर गौतस्करी, नकबजनी, लूट और चोरी जैसे गंभीर अपराधों पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए। साइबर अपराध पर नियंत्रण हेतु सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के लिए 15 दिनों में साइट्रेन के तीन मॉड्यूल (रिस्पांडर, फॉरेंसिक, इन्वेस्टिगेटर) का प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया, तथा केवल प्रशिक्षित अधिकारियों को ही फील्ड में नियुक्ति दी जाएगी। गौतस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, वाहन उपलब्ध कराने वालों को सहअभियुक्त बनाने, नकबजनी गिरोहों की संपत्ति जब्त करने, अकेले चोरी व लूट करने वालों को हिस्ट्रीशीटर घोषित करने और लूट के अभियुक्तों पर गुंडा एक्ट लागू करने के निर्देश दिए गए। बीट क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों की निगरानी, सीसीटीवी व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को बीएसए के तहत विवेचना में शामिल करने और प्रत्येक शुक्रवार को साप्ताहिक अपराध समीक्षा बैठक करने पर जोर दिया गया। साथ ही सिविल मामलों को आपराधिक स्वरूप न देने, अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान जारी रखने, और ठेला-पटरी व्यवसायियों के लिए नगर निगम के समन्वय से चिन्हित वेंडिंग जोन शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए। उक्त गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय) श्री शिवहरी मिणा, अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) श्री राजेश सिंह व अन्य राजपत्रित पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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Shiv murti
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