
उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा) के अंतर्गत युवाओं को बिना गारण्टी 5 लाख तक का ऋण देने की पहल शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश में प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को ऋण प्रदान किया जाएगा।
योजना के लिए पात्रता में आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना, 21 से 40 वर्ष आयु सीमा में होना और न्यूनतम कक्षा 8 तक शैक्षिक योग्यता होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, आवेदक को सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं या किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधित सर्टिफिकेट/डिप्लोमा होना चाहिए।
इस योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी और ऋण पर 4 वर्ष तक शत-प्रतिशत ब्याज उपादान दिया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, चंदौली से कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
ब्यूरोचीफ गणपत राय