सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी रामनगर निवासी विवाहिता काजल का सुसराल द्वारा हत्या कर फांसी पर लटकाने का आरोप के प्रकरण पर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र की सख्ती के बाद अन्ततः थाना कोन सोनभद्र को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस ) 2023 की धारा 85 , 80 ( 2 ) व दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3,4 के तहत दहेज के लिए प्रताड़ना हत्या करने के सन्दर्भ में ससुर गोविन्द पुत्र अशोक कुमार चन्द्रवंशी , देवर रवि रंजन उर्फ छोटू पुत्र गोविन्द एवं अशोक पुत्र गोविंद समस्त निवासी ग्राम बोदार थाना कोन जनपद सोनभद्र के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत थाना कोन पुलिस द्वारा किया गया।
सोनभद्र जनपद अन्तर्गत तहसील मुख्यालय दुद्धी वार्ड नंबर 10 रामनगर निवासी अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय मानिकचंद्र ने विगत माह 15 जून 2024 को अपनी पुत्री काजल का विवाह साज बाज के सामान के साथ गोविन्द कुमार पुत्र अशोक चन्द्रवंशी निवासी ग्राम बोदार थाना कोन जनपद सोनभद्र के यहां भारतीय परंपरा अनुसार विवाह हिन्दू रीति रिवाज से किया था
घटना दिनांक 4 सितंबर 2024 को दोपहर लगभग 2 बजे काजल के ससुराल से देवर उपनाम छोटू का फोन आया कि आपकी लड़की की तबीयत बेहद खराब है आप सभी जल्दी आ जाइए। सूचना पर लड़की के पिता अशोक कुमार अपनी पत्नी यशोदा देवी एवं पुत्र राहुल कुमार के साथ ग्राम बोदार थाना कोन सोनभद्र पहुंचा । वहां मृत काजल का शव जमीन पर लिटाया गया था। सुसराल वाले ससुर अशोक चन्द्रवंशी , राम नरेश ने कहा की काजल ने फांसी लगाकर जान दे दी है। जिस पर परिजन हैरान रह गए । मृतक काजल के पिता की माने तो ₹1 लाख रूपए के लिए काजल को प्रताड़ित किया जाता था । जबकि काजल ने अपने पिता की गरीबी का हवाला देकर रुपए देने में असमर्थता जता दीं थीं । काजल को बार-बार मारा पिटा जाता था जिसकी शिकायत मायके काजल करती थीं माता-पिता सब ठीक हो जाएगा सब्र करने की बात कहकर समझाते थे। मेरी लड़की कभी फांसी नहीं लगा सकती यह बात कह कर फुट फूट कर पिता रोने लगे । पिता का आरोप है कि मेरी लड़की काजल को मार कर फांसी पर लटकाया गया है । उक्त आशय का पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र को जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हुए दहेज के लोभियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग पिता ने किया था । साथ ही पंजीकृत डाक द्वारा थाना कोतवाली कोन प्रभारी निरीक्षक को पंजीकृत डाक द्वारा पत्र प्रेषित किया था। इसके संदर्भ में उपरोक्त करवाई की गई।