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वाराणसी में सड़कों पर नाबालिगों की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक

Shiv murti

वाहन चलाते पकड़े गए तो अभिभावकों पर दर्ज होगा मुकदमा, लाइसेंस भी हो सकता है रद्द

जिले में अब नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर उनके अभिभावकों पर सीधा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। स्कूलों में छुट्टियों के बाद बच्चों की संख्या सड़कों पर तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी चलाते हुए देखी जा रही है, जिससे यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे मामलों को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है और कानून के तहत कार्रवाई का ऐलान किया गया है।
यातायात पुलिस ने पिछले वर्ष भी इस दिशा में अभियान चलाया था, जिसमें कई नाबालिग चालकों के चालान किए गए और उनके अभिभावकों पर मुकदमे दर्ज करने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि, उस समय अभियान के बाद कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन इस बार अधिकारियों ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।

कानून क्या कहता है?

मोटर वाहन अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का गियर वाले वाहन चलाना पूरी तरह से अवैध है। 16 से 18 वर्ष के किशोर को केवल बिना गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने के लिए विशेष अनुमति मिलती है, वो भी निर्धारित शर्तों के तहत।
यदि कोई किशोर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो न सिर्फ उसके वाहन का चालान होगा, बल्कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस बच्चे के अभिभावकों की होगी, जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

सड़क हादसे आकंड़ों से उभरती सच्चाई

जनवरी से जून 2025 के बीच वाराणसी में सड़क हादसों में 105 लोगों की जान जा चुकी है। इन मौतों में सबसे अधिक संख्या उन लोगों की है, जो बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। यातायात पुलिस का कहना है कि चालान की सबसे अधिक संख्या भी हेलमेट न पहनने वालों की रही है।

स्कूल प्रशासन की लापरवाही

चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकतर नाबालिग छात्र न तो हेलमेट पहनते हैं, न ही उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होता है। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ऐसे छात्रों को प्रवेश देकर नियमों को नजर अंदाज करता है।
इससे न सिर्फ बच्चों की जान खतरे में रहती है, बल्कि अन्य राहगीरों की भी सुरक्षा संकट में पड़ जाती है।

प्रशासन का सख्त संदेश

यातायात पुलिस ने दो टूक कहा है कि अब नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सड़क सुरक्षा को लेकर कठोर कदम उठाए जाएंगे और जो भी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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