18
Nov
नई दिल्ली. निजी क्षेत्रों की नौकरियों में आरक्षण लागू करने का प्रयास कर रही हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में दिए गए 75 प्रतिशत के आरक्षण के प्रावधान को रद्द किया है. राज्य में पहले की तर्ज पर ही निजी क्षेत्र किसी भी प्रकार के आरक्षण से स्वतंत्रता के साथ काम करता रहेगा. निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण के कानून की अधिसूचना हरियाणा ने 2021 में जारी की थी. हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट…