बिहार भूमि सर्वेक्षण: इन नियमों का पालन अवश्य करें

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शिवम तिवारी विक्कू।बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत रैयतों को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, भूमि सर्वेक्षण के दौरान रैयतों को निम्नलिखित तैयारी करनी चाहिए:

  1. सर्वेक्षण के दौरान अपनी जमीन पर उपस्थित रहें।
  2. जमीन की मेड़ को ठीक कर सीमांकन सुनिश्चित करें।
  3. जमीन का विवरण, चौहद्दी के साथ, प्रपत्र-2 में भरकर शिविर में जमा करें या अपलोड करें।
  4. स्व-घोषणा (प्रपत्र-02) विभागीय वेबसाइट www.dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं।
  5. जमाबंदी संख्या की विवरणी या मालगुजारी रसीद की छायाप्रति (यदि उपलब्ध हो) जमा करें।
  6. खतियान की नकल (यदि उपलब्ध हो) जमा करें।
  7. मृत रैयत के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति जमा करें।
  8. मृतक के वारिस होने का प्रमाण संलग्न करें।
  9. सक्षम न्यायालय का आदेश हो, तो उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
  10. वंशावली (प्रपत्र 3(1)) भरकर शिविर में जमा करें।
  11. प्रपत्र-7 एवं L.P.M. की जांच करें, गलत होने पर प्रपत्र-8 में आपत्ति दें।
  12. प्रारूप अधिकार अभिलेख/मानचित्र की जांच करें, गलती होने पर प्रपत्र-14 में आपत्ति दर्ज करें।
  13. अंतिम अधिकार अभिलेख और मानचित्र की जांच कर, गलत होने पर प्रपत्र 21 में आपत्ति दें।
  14. अधिकार अभिलेख (खतियान) की प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से प्राप्त करें।

ये सभी कदम रैयतों के लिए आवश्यक हैं ताकि भूमि सर्वेक्षण सही ढंग से और बिना किसी विवाद के पूरा हो सके। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सिवान, द्वारा जारी।

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