वाराणसी। मंडुआडीह थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने नाथूपुर, मंडुआडीह निवासी अजीत पटेल की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विकास यादव व नरेश यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नाथूपुर, मंडुआडीह निवासी राकेश यादव ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 21 मार्च 2024 को उसका भाई सोनू यादव राजातालाब से घर नाथूपुर आ रहा था। उसके साथ विकास यादव भी थे। इस दौरान वह लोग रात करीब 10.30 बजे जलालीपट्टी में छविकान्त प्रधान के घर के सामने गली में पहुंचे, उसी दौरान में पहले से ही घात लगाये बलवन्त पटेल, रवि उर्फ वीरू पटेल, सुनील पटेल उर्फ बाबू, अभिषेक उर्फ कल्लू व आनन्द पटेल उर्फ गोलू तथा अन्य अज्ञात दो लोगों ने उसके भाई को घेरकर गोली मार दिया। गोली वादी के भाई के माथे व दाहिने तरफ छाती के नीचे लगी। जिसके बाद वह वहीं लहूलुहान होकर गिर गया। इस बीच गोली चलने की आवाज सुनकर हल्ला मच गया। वादी भी शोरगुल सुनकर उधर भागा तो खम्भे पर लगे बिजली के बल्ब की रोशनी में देखा कि उपरोक्त लोग वहां से भाग रहे थे और सुनील पटेल उर्फ बाबू अपने हाथ में हथियार लहराते हुए दिखायी दिये। इसके बाद वहां उपस्थित लोगों के सहयोग से वह अपने भाई को एम्बुलेंस में लादकर बीएचयू ट्रामा सेन्टर ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर उसे अभियुक्त बनाया था।