वाराणसी। प्राणघातक हमला करने के मामले में 6 आरोपियों को कोर्ट से राहत मिल गयी। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ग्राम धौरहरा, थाना चौबेपुर निवासी आरोपी जयनाथ पाण्डेय, कमलेश पाण्डेय, रोशन पाण्डेय, राहुल पाण्डेय, सिद्धनाथ पाण्डेय, भोलानाथ पाण्डेय को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा दीनदयाल मिश्रा ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि अभयनाथ पाण्डेय व उनके परिवार के लोगों द्वारा सरकारी खड़ंजा लगभग 20 मीटर उखाड लिये जाने के संबंध में उसने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को विगत चार महीने से आवेदन पत्र दिया था। उपरोक्त लोग हर समय मारपीट करने व गाली गलौज करने तथा रास्ता अतिक्रमण कर रहे थे, 3 जनवरी 2020 को सुबह 9:00 बजे अभयनाथ पाण्डेय के परिवार के लोग रास्ते का अवरोध करके हाकी डंडा से मारने पीटने लगे जिसमें रमेश नाथ मिश्रा, पुष्पा मिश्रा को गंभीर चोट आयी। अभयनाथ पाण्डेय तथा उनके घर के अन्य सदस्य जयनाथ पाण्डेय, सीत्ता पाण्डेय, कमलेश पाण्डेय, रमेश पाण्डेय, रोशन पाण्डेय, राहुल पाण्डेय, चुन्नी पाण्डेय, प्रेमलता पाण्डेय, सिद्धनाथ पाण्डेय, रीतू पाण्डेय, भोलानाथ पाण्डेय सभी लोग मारपीट किये।