RS Shivmurti

अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के आरोपित को नहीं मिली जमानत

खबर को शेयर करे
RS Shivmurti

वाराणसी। अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सदर बाजार कैंट निवासी आरोपित अंकित चौरसिया की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नदीम खान व जैकी शुक्ला ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मयूर विहार कॉलोनी, कैंट निवासी वादी अधिवक्ता हरिशंकर उपाध्याय ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोस में रहने वाला अंकित चौरसिया 23 जून 2023 को समय लगभग 2 बजे दोपहर को प्रार्थी को जान से मारने की नियत से गाली-गलौज करते हुए चापड़ से कई बार उनके ऊपर वार किया। जिससे उसको गंभीर चोटें आयी हैं। शोर सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर अंकित चौरसिया चापड लहराते हुए वहां से भाग गया। साथ ही जाते-जाते जान से मारने की धमकी दिया। इस पूरे घटना की रिकार्डिंग घटनास्थल के पास प्रदीप श्रीवास्तव के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। जिसमें अंकित चौरसिया द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर उपाध्याय के ऊपर हमला कर चापड़ से वार करते हुए दिखाई दे रहा है। इस मामले में अभियुक्त 14 दिसंबर 2023 को आत्मसमर्पण कर जेल चला गया था।

RS Shivmurti
इसे भी पढ़े -  नीता अंबानी पुत्र अनंत अंबानी और बहू राधिका की शादी का निमंत्रण पत्र देने काशी विश्वनाथ धाम पहुंचीं,देखें तस्वीरों में...
Jamuna college
Aditya