पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल के निर्देशन में यातायात नियमों का 25 से अधिक बार उल्लंघन करने वाले 615 वाहन स्वामियों को दी गई नोटिस, वाहनों के रजिस्ट्रेशन/ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण एवं वसूली वारण्ट के माध्यम से शमन शुल्क की होगी वसूली

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“वाराणसी शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता, यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में क्षम्य नही, होगी कठोर विधिक कार्यवाही” – पुलिस आयुक्त ।

वाराणसी शहर में ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित कराने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के दृष्टिगत 25 से अधिक बार चालान वाले 615 वाहन स्वामियों को दी गई नोटिस ।

क्र0सं0

थाना

नोटिस की संख्या

01

कैण्ट

46

02

जैतपुरा

25

03

लंका

12

04

भेलूपुर

94

05

दशाश्वमेध

15

06

लक्सा

11

07

चितईपुर

11

08

कोतवाली

32

09

सिगरा

134

10

आदमपुर

23

11

चेतगंज

74

12

रामनगर

09

13

शिवपुर

18

14

सारनाथ

39

15

मण्डुवाडीह

28

16

लालपुर-पाण्डेयपुर

20

17

चौक

24

योग

615

यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन/ड्राइविंग लाइसेंस के निरस्तीकरण हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर०टी०ओ०) को दिये गये निर्देश ।

जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से वाहन स्वामियों के विरूद्ध वसूली वारण्ट जारी कर शमन शुल्क (चालान राशि) की जायेगी वसूल ।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा वाराणसी कमिश्नरेट में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने व सड़क अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए, यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहनों एवं वाहन चालकों का चिन्हिकरण किया गया। 25 या 25 से अधिक बार चालान हुए 615 वाहनों का चिन्हिकरण कर सम्बन्धित थाने के माध्यम से उन्हें नोटिस दी गई है। निर्धारित समय सीमा में चालान राशि जमा न करने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर0टी0ओ0) वाराणसी को वाहनों के रजिस्ट्रेशन एवं वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के निरस्तीकरण किये जाने एवं जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से वसूली वारण्ट जारी कर बकाया शमन शुल्क (चालान राशि) की वसूली कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

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