अपहरण के मुकदमें में प्रभावी पैरवी से हुई 10 वर्ष की सजा

खबर को शेयर करे
      पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के कुशल नेतृत्व में अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध के प्रभावी पर्यवेक्षण में अभियोजन निदेशक, विवेचक, व पैरोकार थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी के संयुक्त प्रयास से थाना चौबेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-597/2020 धारा 363, 366, 376(3) भादंसं व ¾ पाक्सो एक्ट मा0 विशेष न्याया0 (पाक्सो एक्ट द्वितीय), वाराणसी द्वारा अभियुक्त को दण्डित किया गया ।





          थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-597/2020 धारा 363, 366, 376(3) भादंसं व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त श्यामसुन्दर पुत्र स्व0 भुनेश्वर नि0 रण्डेना थाना बिलग्राम जिला हरदोई को उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप "मिशन शक्ति अभियान" एवं "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत उपरोक्त अपराधी का ट्रायल समाप्त कर मा0 विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या-02 वाराणसी द्वारा अभियुक्त अभियुक्त श्यामसुन्दर पुत्र स्व0 भुनेश्वर नि0 रण्डेना थाना बिलग्राम जिला हरदोई को धारा 363 भादंस के अन्तर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/-रूपये का अर्थदण्ड दण्डित किया गया तथा धारा 366 भादंसं के अन्तर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 4 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगेगा । जिसकी प्रभावी पैरवी अपर पुलिस उपायुक्त,महिला अपराध,कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा की जा रही थी, साथ ही मामले की पैरवी अभियोजक श्री संतोष कुमार सिंह, निरीक्षक मथुरा  राय (प्रभारी मानिटरिंग सेल), उ0नि0 कृष्ण मोहन पासवान (विवेचक), हे0का0 पुलिन सिंह (मानिटरिंग सेल), म0आ0 आदिति अवस्थी व अंशु पाण्डेय (कोर्ट मोहर्रिर) आदि द्वारा की गयी । इस प्रकार उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा मा0 न्यायालय में विशेष पैरवी करके मामले की पीड़िता को न्याय दिलाया गया ।
इसे भी पढ़े -  राष्ट्रीय लोक अदालत में वकालतनामा की अनिवार्यता खत्म किया जाए
Shiv murti
Shiv murti