RS Shivmurti

प्रत्याशियों एवं उनके अधिकृत/नामित प्रतिनिधियो को चुनावी खर्चों के रखरखाव के संबंध में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण जानकारी दी गई

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चुनावी लेखे के अनुरक्षण में असफलता भा०द०सं० की धारा 171 झ के अधीन एक निर्वाचन अपराध हैं

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प्रत्येक अभ्यर्थी परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करेगा

प्रथम लेखा मिलान 20 मई दिन-सोमवार, द्वितीय लेखा मिलान 24 मई दिन-शुक्रवार तथा तृतीय लेखा मिलान 29 मई दिन-बुधवार को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जायेगा

वाराणसी – आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2024 में लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन खर्चों के रख-रखाव के सम्बन्ध में प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओं को आवश्यक जानकारी दिया गया।बताया गया कि सभी अभ्यर्थी को नाम निर्देशन की तिथि और परिणाम की घोषणा की तिथि के बीच उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या अधिकृत सभी प्रकार के निर्वाचन व्यय का सही और सटीक लेखा जोखा रखना है। लेखे के अनुरक्षण में असफलता भा०द०सं० की धारा 171 झ के अधीन एक निर्वाचन अपराध हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिन के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 77 के अन्तर्गत अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करेगा।
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए आयोग के निर्देशानुसार शनिवार को व्यय प्रेक्षक अजीत डैन की अध्यक्षता में न्यू सर्किट हाउस सभागार में आयोजित बैठक में लोकसभा सामान्य निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओ को चुनाव व्यय का लेखा जोखा के रखरखाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। जिसमे व्यय प्रेक्षक एवं सहायक व्यय प्रेक्षक प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बताया गया कि निर्वाचन व्यय के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। यह खाता अभ्यर्थी (एकल खाता) या निर्वाचन ऐजेंट के नाम से संयुक्त खाता हो सकता है। यह बैंक खाता नामांकन के कम से कम एक दिन पहले का होना चाहिए, निर्वाचन से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय इसी खाते से होना चाहिए।निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये बैंक खाते से अभ्यर्थी रेखांकित आदाता को देय चेक द्वारा सभी निर्वाचन व्यय उपगत करेगा, यदि अभ्यर्थियो द्वारा व्यय की किसी भी मद के लिए किसी व्यक्ति/हस्ती को नगद राशि देय है तो सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यह राशि 10,000/- से अधिक नहीं होगी। अभ्यर्थी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी एक व्यक्ति या ईकाई से नकद रूप में या ऋण के रूप में 10,000/- से अधिक अंशदान प्राप्त नहीं करेंगे, इससे अधिक की धनराशि को चेक/नेफ्ट/आरटीजीएस आदि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा बनाये जाने वाले निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा सफेद पन्नों के भाग ‘क’ के अनुसार दैनिक लेखे का रजिस्टर, गुलाबी पन्नों के भाग ‘ख’ के अनुसार नगद रजिस्टर व पीले पन्नों में भाग ‘ग’ के अनुसार बैंक रजिस्टर होगा। सफेद पन्नों में भाग क में कुल नौ (9) स्तम्भ हैं। इस भाग में नामांकन दाखिल करने के दिनांक से खर्च का विवरण भरा जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी/निर्वाचन ऐजेंट/अन्य व्यक्ति द्वारा उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय अंतर्विष्ट होते हैं। ऐसे खर्चों के स्त्रोत के संबंध में किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी स्वयं की निधि से उपगत/प्राधिकृत राशि का संगत स्तम्भ में उल्लेख किया जायेगा। राजनैतिक पार्टी से प्राप्त धनराशि (नगद के रूप में या वस्तु के रूप में) का उल्लेख सम्बन्धित कॉलम में किया जायेगा। कैश रजिस्टर-गुलाबी पन्नों में भाग-ख के रख-रखाव के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि किसी के द्वारा प्राप्त नगदी/ऋण/चंदा सर्वप्रथम इस रजिस्टर में नगदी देने वाले का नाम, निवास से सम्बन्धित विवरण दिनांक सहित दर्ज होगा, इसके पश्चात यह धनराशि निर्वाचन के उद्देश्य से खुले खाता में जमा की जायेगी और नगदी का अवशेष (बैलेंस) शून्य हो जायेगा। इसी प्रकार यदि सम्पूर्ण निर्वाचन के दौरान यदि किसी मद/ व्यक्ति को अधिकतम 10,000/ नगद देना हुआ, तो नगदी के रूप में बैंक के खाता से आहरित करने के पश्चात गुलाबी रजिस्टर में इसकी इंट्री करनी होगी। यदि इससे ज्यादा धनराशि आहरित की गयी तो पैसा किसके पास है, इसका उल्लेख इस रजिस्टर के स्तम्भ में करना होगा। अभ्यर्थी किसी भी स्त्रोत से निर्वाचन खर्चा के निमित्त प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि जिसमें उसकी निधि भी शामिल है, निर्वाचन के प्रयोजनार्थ खोले गये बैंक खाते में जमा करवायेगा। सभी निर्वाचन खर्चा केवल इसी बैंक खाते से चेक जारी करके किया जायेगा। छोटे खर्चों के मामले में जहाँ चेक जारी करना सम्भव नहीं है। रकम का नगदी में निकासी कर उचित बाउचरो के साथ भुगतान किया जायेगा। बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 95,00,000/ रू० निर्धारित की गयी है।मुख्य कोषाधिकारी गोविन्द सिंह ने बताया कि निर्वाचन अवधि के दौरान 03 बार अभ्यर्थियों के लेखा निरीक्षण के लिये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तारीख नियत करने के क्रम में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के दिन-प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय रजिस्टर के निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत प्रथम लेखा मिलान 20 मई दिन-सोमवार, द्वितीय लेखा मिलान 24 मई दिन- शुक्रवार तथा तृतीय लेखा मिलान 29 मई दिन- बुधवार को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जायेगा। उन्होंने समस्त प्रत्याशियों व उनके अभिकर्ताओं को निर्धारित तिथियों में लेखा मिलान हेतु स्वयं अथवा अधिकृत/नामित प्रतिनिधि निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित समस्त बिल, बाउचर, बैंक स्टेटमेंन्ट, कैशबुक, आय व्यय पंजिका इत्यादि अभिलेखों का नियत तिथि को मिलान कराए।

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