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जनपद सोनभद्र में धारा 144 लागू, 28 जून 2024 से 27 अगस्त 2024 तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा – जिलाधिकारी

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सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि महामारी अधिनियम.1097 के दृष्टिगत निर्गत निर्देशों एवं तत्कम में उ०प्र० शासन विकिरणा अनुभाग.5 की अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा पारित कर 19 मार्च 2024 से 10 मई 2024 तक प्रभावी किया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। अग्रेतर आगामी पर्वों-त्यौहारों पर पारस्परिक सौहार्द एवं आपसी समन्वय में कतिपय अवांछित तत्वों के हस्तक्षेपध्साजिश के कारण विधि एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में चल रहे लोक सभा सामान्य निर्वाचन.2024 तथा समय-समय पर शासन स्तर से निर्धारित एवं स्थानीय स्तर पर जनपद में सम्पन्न हो रहे विभिन्न आवश्यक प्रतियोगी तथा शैक्षणिक परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित रखे जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा.144 जा०पी० प्रभावी किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि कोविड.19 संक्रमण से बचाव हेतु लागू उपायों के अनुपालन एवं आगामी प्रमुख त्यौहारों पर्यो व संभावित परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद.सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित किया जाता है। उन्होंने बताया कि आगामी पर्व त्यौहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए किसी प्रकार के जूलूस धरना.प्रदर्शन इत्यादि बिना प्रशासनिक अनुमति आयोजित नहीं किये जायेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह अपर जिला मजिस्ट्रेट अधोहस्ताक्षरी अथवा उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना न तो कोई सभाए धरना-प्रदर्शन अथवा जुलूस का आयोजन करेगा न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। धार्मिक मेलों बारात या शव यात्राओं पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् जूलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजक के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सामाजिक दूरी व सभी के लिए मॉस्क की अनिवार्यता एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। ऐसे किसी जूलूसों व सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गम्भीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना वर्जित रहेगा। आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यकमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धित दिशा-निर्देशों से भलीभांति अवगत करा दिया जाए। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा गाइड लाइन्स के अनुपालन का उत्तर दायित्य सम्बन्धित आयोजक का ही होगा। आगामी पर्व-त्यौहारों के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाह न फैलाई जाय, इसके रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी अवश्य रखी जाएगी। जनपद के अभिसूचना तंत्र को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय कर दिया जाये। किसी भी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना या डरा. धमकाकर या आतंकित करके शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करवाना प्रतिबन्धित रहेगा। मदिरा की दूकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करते हुए अराजक, असामाजिक व आपराधिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी निगरानी रखी जाए। होटल, रेस्टोरेन्ट, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मुख्य मार्गों-बाजारों एवं चैराहों पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री इत्यादि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर न तो भ्रमण करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री या ज्वलनशील पदार्थ न तो एकत्रित करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। जुलूसों सभाओं या रैलियों में प्रतिबन्धित असलहे, लाठी-डण्डे, ईंट-पत्थर आदि लेकर चलना सर्वथा प्रतिबन्धित होगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से पोस्टर पम्पलेट पर्चे सोशल मीडिया आदि अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, जिससे वर्ग विशेष अथवा जाति सम्बन्धी किसी प्रकार के तनाव उत्पन्न होने की सम्भावना न हो। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री मोबाइल फोन या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका हो ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर परिधि में कोई भी फोटोस्टेट कापीयर आदि की दुकानें परीक्षा अवधि के दौरान प्रतिबन्धित रहेंगी। उन्होंने बताया कि किसी भी दशा में सचलध्निरीक्षण दल के पुरुष सदस्य द्वारा बालिकाओं की तलाशी नहीं की जायेगी। आवश्यकतानुसार केवल महिला सदस्यों द्वारा ही बालिकाओं की तलाशी ली जा सकेगी। लोकहित व विधि और व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत यह निषेधाज्ञा तत्काल जारी की जानी आवश्यक है। अल्प समयावधि के कारण वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से इस पर सुनवाई सम्भव नहीं है। अतः यह निषेधाज्ञा एक पक्षीय आधार पर जारी की जा रही है। यह निषेधाज्ञा 28 जून 2024 से 27 अगस्त 2024 तक यदि आवश्यक कारणों से इसे मध्य में ही वापस न ले लिया गया तद्नुसार प्रभावी रहेगी। उपरोक्त किसी भी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144, जा०फौ० एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तत्सम्बन्धित लागू आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं भा०द०वि० की प्रभावी सुसंगत धाराओं में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जनहित एवं आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित समस्त प्रावधानों का कड़ाई एवं तत्परता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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रिपोर्ट- कुम्धज चौधरी (राजू) सोनभद्र

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