निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें मतदान कार्मिक
मतदान के दिन निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी कार्मिक एवं सुरक्षा बल मतदाताओं का सहयोग तथा विनम्र व्यवहार करें
कोई व्यक्ति मतदान हेतु अपने वाहन से परिवार के साथ बूथ पर जा रहा हो उसे निर्धारित स्थान तक जाने दिया जाये
मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर पोलिंग बूथ की जानकारी, पानी की सुविधा, शौचालय आदि के संबंध में उचित साइनेज लगाया जाये
प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर बने वोटर असिस्टेंस बूथ पर एल्फाबेटिक लोकेटर मतदाता सूची के साथ बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये
मतदाता के पहचान संबंधी दस्तावेज़ और मतदाता सूची में उपलब्ध विवरण से मामूली भिन्नता की स्थिति में भी मतदान से वंचित न किया जाय: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
दिनांक : 23 मई, 2024
लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर बने वोटर असिस्टेंस बूथ पर एल्फाबेटिक लोकेटर मतदाता सूची के साथ बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। बीएलओ स्वयं ही ड्यूटी पर तैनात रहें, उसके स्थान पर उनके पुत्र/पति/रिश्तेदार ड्यूटी पर न रहें। मतदान केन्द्र में वोटर असिस्टेंस बूथ दृष्टव्य स्थान पर बनाया जाय और इसके साथ ही प्रवेश द्वार पर प्रत्येक पोलिंग बूथ की जानकारी, पानी की सुविधा, शौचालय आदि के संबंध में उचित साइनेज लगाया जाये। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचना पर्ची का शत-प्रतिशत वितरण कराते हुए मतदाताओं के नाम व मोबाइल नं० आदि का विवरण भी लिया जाये। मतदाता सूचना पर्ची किन्हीं कारणों से प्राप्त न होने की दशा में मतदाता मतदेय स्थल पर उपलब्ध मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पोलिंग पार्टियों तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाए कि मतदान के दिन मतदाता सूचना पर्ची के स्थान पर राजनैतिक दलों द्वारा जारी की पर्ची लाने पर भी मतदाता को मतदान करने दिया जाये। इसके साथ ही मतदान के दिन मतदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये पहचान संबंधी दस्तावेज़ और मतदाता सूची में उपलब्ध विवरण से मामूली भिन्नता की स्थिति में उसे मतदान से वंचित न किया जाये। मतदान के दिन निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी कार्मिक एवं सुरक्षा बल मतदाताओं का सहयोग तथा विनम्र व्यवहार करें। यदि कोई व्यक्ति मतदान हेतु अपने वाहन से परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर जा रहा हो, तो उसे निर्धारित स्थान तक जाने दिया जाये, पुलिस द्वारा उसे रोका न जाये।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के दिन मतदान कार्मिकों को सचेत किया कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोग के निर्देशां का कड़ाई से पालन करें, किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों से बचें। शिकायत पर बीएलओ या पोलिंग एजेन्ट को मतदान स्थल से हटाने या न हटाने का निर्णय केवल सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट/आरओ/एआरओ द्वारा ही लिया जाये।