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वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण तथा अवैध निर्माण के विरुद्ध वार्ड-दशाश्वमेध व वार्ड-कोतवाली में सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

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वाराणसी। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण तथा अवैध निर्माण के विरुद्ध वार्ड-दशाश्वमेध व वार्ड-कोतवाली में सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

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सोशल मीडिया में प्लॉट के प्रचार प्रसार में मिली जानकारी को संज्ञान में लेते हुए वी0डी0ए0 टीम द्वारा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया l
वार्ड- दशाश्वमेध, मौजा-परमानन्दपुर के अन्तर्गत बिना ले-आउट स्वीकृत कराये आलोक कुमार द्वारा लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी l उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज दिनांक 31/07/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया l

मौके पर, जोनल अधिकारी श्री सौरव देव प्रजापति अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार त्यागी व श्री रविन्द्र प्रकाश एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे l

उक्त के अतिरिक्त वार्ड-दशाश्वमेध के अंतर्गत श्री सुबे लाल गुप्ता, निवासी भवन सं० सी०के०-57/57, रेशम कटरा द्वारा पूर्व निर्मित भवन को तोड़ते हुए भूतल पर पीलर का निर्माण कार्य किया जा रहा था तथा कुछ आंशिक भाग में छत ढलाई का नवनिर्माण कार्य किया जा रहा था l अनाधिकृत निर्माण पर पक्ष को उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27, 28 (1) एवं 28(2) के अन्तर्गत दिनांक-20/06/2024 को क्रमशः कारण बताओं की नोटिस दी गई थी, इसके बावजूद पक्ष द्वारा उक्त अवैध निर्माण गतिमान रखने की शिकायत प्राप्त हो रही थी जो धारा-27 का खुला उल्लंघन है। अतः उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-20 (क) की उपधारा-1 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को आज दिनांक 31/07/2024 को सील किया गया l

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उक्त के क्रम में वार्ड-कोतवाली के अंतर्गत राहुल सेठ पुत्र गोपाल सेठ, द्वारा भवन संख्या के०-62/80, बुलानाला (कन्हैया लाल अलंकार मंदिर के पीछे),पर अनाधिकृत रूप से भवन निर्माण कराये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। पक्ष द्वारा प्रश्नगत स्थल पर अनाधिकृत निर्माण कराये जाने की प्राप्त शिकायत प्राप्ति पर अवर अभियंता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया और पाया गया कि पक्ष द्वारा स्थल पर अनाधिकृत निर्माण निरन्तर जारी था, अतः उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-20 (क) की उपधारा-1 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को आज दिनांक 31/07/2024 को सील किया गया l

मौके पर, जोनल अधिकारी श्री सौरव देव प्रजापति अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार त्यागी व श्री रविन्द्र प्रकाश उपस्थित रहे l

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)

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