


उपाध्यक्ष ने दी लोगों को चेतावनी कि ऐसी कालोनियों में न लें प्लाट

वाराणसी- विकास प्राधिकरण की टीम लगातार बिना ले-आउट स्वीकृत कराए प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसी क्रम में वीडीए की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगापुर रोड पर दरेखू में बिना ले आउट स्वीकृत 24 बीघा की प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।
वीडीए के वार्ड-दशाश्वमेध की टीम दोपहर में मौजा-दरेखू पहुंची। वहां बिना ले-आउट स्वीकृत कराए अजीत सिंह नामक व्यक्ति ने लगभग 20 बीघे में तथा संजय गुप्ता ने लगभग चार बीघा में प्लाट विकसित किया था। इस प्रकार कुल 24 बीघे में अवैध प्लाटिंग की गई थी। एक से दो फीट ऊंची ईंट की बाउंड्री बनाकर प्लाट बनाए गए थे। बीच में मानक के अनुसार रास्ते भी नहीं बनाए गए थे। प्रवर्तन टीम व पुलिस बल के सहयोग से पूरी प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने लोगों से अपील किया कि वे वीडीए से ले- आउट स्वीकृत कराए बिना बन रही कालोनियों में प्लाट न खरीदें। ऐसी कालोनियों में प्लाट पर मानचित्र स्वीकृत भी नहीं होगा। ऐसे में निर्माण करने पर ध्वस्त किया जाएगा। कार्रवाई में जोनल अधिकारी सौरव
उपविधियों पर दस फरवरी तक दी जा सकेंगी आपत्तियां
वाराणसी: लाइसेंस की अपग्रेड उपविधि (नियमावली) को नगर निगम की कार्यकारिणी मंजूरी भी मिल चुकी है। 24 प्रकार की उपविधियों के दायरे में नाव-मोटर बोट, निजी एवं स्कूल बस होटल, लाज, हास्टल, नर्सिंग होम, आटो रिक्शा, शराब बियर बार सहित 60 से अधिक के लाइसेंस शुल्क की नई दरें शामिल हैं। प्रस्तावित उपविधियों पर दस फरवरी आपत्ति दिया जा सकता है। निगम लाइसेंस की उपविधि को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। ऐसे में वेबसाइट व्ब्ल्यू.एनएनवीएनएस.आर्ग.इन से डाउनलोड भी किया जा सकता है। वहीं दस रुपये जमाकर निगम से इसकी छायाप्रति भी प्राप्त की जा सकती है।
अवैध निर्माण पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई : उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि अवैध निर्माण संज्ञेय अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण करने वालों के खिलाफ
दस दिन में 23 बीघा भूमि पर निगम ने लिया कब्जा
वाराणसी: निगम नवशहरी क्षेत्र की सरकारी भूमि को चिन्हित कर अपने कब्जे में लेने में जुटा हुआ है। इस क्रम में दस दिन के भीतर निगम 23 बीघा भूमि की पैमाइश कर अपने कब्जे में ले चुका है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर निगम ने पत्थर के पिलर व कंटीले तार से इस भूमि की बैरिकेडिंग भी करा चुका है। सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने बताया कि कंदवा में में चार बीघा, अहमदपुर में तीन बीघा, डाफी में सात बीघा, सरसंवा में पांच बीघा तथा दांदुपुर में चार बीघा भूमि बैरिकेडिंग कराई जा चुकी है। नगर निगम अब तक कुल 700 बीघा से अधिक की सरकारी भूमि चिन्हित कर चुका है। वहीं 540 बीघा भूमि पर अब निगम का कब्जा है।
मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। भवन मालिक से एकमुश्त 50 हजार का जुर्माना भी लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जब तक निर्माण कार्य रोका नहीं जाता, तब तक रोज 2,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। ऐसे मामलों में थाने से जमानत नहीं मिलेगी। भवन मालिक को सीजीएम कोर्ट जाना होगा।