निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे
निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जाएगी
वाराणसी। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधिसूचनानुसार जनपद वाराणसी त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का बृहद पुनरीक्षण हेतु समय-सारिणी जारी कर दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत एवं नगरीय निकाय) सत्येंद्र कुमार द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार 18 जुलाई से 13 अगस्त 2025 तक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन एवं मतदाता सूची के प्रिन्ट करने की कार्यवाही, बीoएलoओo एवं पर्यवेक्षको को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना, प्रशिक्षण तथा स्टेशनी आदि वितरण उपर्युक्त दोनों कार्यवाही पृथक-पृथक तथा समानान्तर चलेगी। 14 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण एवं हस्तलिखित पाण्डुलिपि तैयार करने की अवधि (01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किए जाएगें)। कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि-14 अगस्त से 22 सितंबर 2025 तक, ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जाँच करने की अवधि-23 सितंबर से 29 सितंबर, 2025 तक, निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की तैयार हस्तलिखित पाण्डुलिपि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अवधि-30 सितंबर से 06 अक्टूबर 2025 तक, ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटीकरण पाण्डुलिपि तैयार करना (निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटीकरण की कार्यवाही)-07 अक्टूबर से 24 नवंबर 2025 तक, निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डो की मैपिंग, मतदाता की डाउनलोडिंग, फोटोप्रतियॉ कराने आदि- 25 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक, अनन्तिम मतदात सूची के आलेख का प्रकाशन-5 दिसंबर 2025, आलेख के रूप में प्रकाशित अनन्तिम मतदाता सूची का निरीक्षण-6 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक, दावे एवं आपतियों प्राप्त करना (01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी स्वीकार किए जाएगें)-06 से 12 दिसंबर 2025 तक, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण-13 से 19 दिसंबर 2025 तक, दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में
जमा करने की अवधि-20 से 23 दिसंबर 2025 तक, दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियोंकी कम्प्यूटीकरण की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थल समाहित करने की कार्यवाही-24 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक, पूरक सूचियों की कम्प्यूटीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र / स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डो की मैपिंग मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियाँ कराने आदि- 9 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक तथा निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन 15 जनवरी, 2016 को होगा। उन्होंने अपने आदेश में कहा हैं कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जाएगी।

