वाराणसी। ग़ैर इरादतन हत्या के प्रयास मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने नारायणपुर, थाना सिन्धोरा निवासी आरोपी पंकज सिंह, पूनम सिंह व अजीत सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंधपत्र देने पद अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी छविनाथ ने सिन्धोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि 25 दिसंबर 2022 को समय 10.00 बजे पाईप बिछाने को लेकर अजीत सिंह, सजल सिंह, पंकज सिंह व पूनम उपरोक्त वादी व उसके भाई शोमनाथ व नातिन खुशी को लाठी, डण्डे से काफी मारे-पीटे तथा गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दिये हैं। वादी के भाई शोभनाथ को सिर में काफी चोट आई है तथा हम लोगों को भी काफी चोटें आई हैं।
अदालत में अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने तर्क दिया कि वादी मुकदमा द्वारा गलत एवं गैर कानूनी ढंग से आवेदकों को अभियुक्त बना दिया गया है। वास्तविकता यह है कि 25 दिसंबर 2022 को समय 10 बजे पानी की पाइप को बिछाने को लेकर वादी पक्ष ने पंकज सिंह व उनकी माता पूनम सिंह से मारपीट किया था, पंकज सिंह को गम्भीर चोटें आने के आधार पर मामले में धारा-325 भा०द०सं० की बढ़ोत्तरी कर आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। वादी पक्ष को अभियुक्तगण से मारपीट करने में दुर्घटनावश चोटें आई है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत अर्जी पर पुरजोर विरोध किया गया।