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बहुचर्चित अधिवक्ता पुत्र हत्याकांडआरोपित स्कूल प्रबंधक के बेटे की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज

वाराणसी। बहुचर्चित अधिवक्ता पुत्र हेमंत पटेल हत्याकांड में आरोपित स्कूल प्रबंधक के पुत्र को एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिली। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुशहाल नगर, नटिनियांदाई निवासी स्कूल प्रबंधक के पुत्र राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि की द्वितीय जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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अदालत में वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल एवं संदीप यादव ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।

प्रकरण के अनुसार, सिंधौरा निवासी अधिवक्ता कैलाश चंद्र वर्मा ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि 22 अप्रैल 2025 को दिन में लगभग 1 बजे आरोपित ने अपने मोबाइल से वादी के पुत्र हेमंत पटेल को फोन कर विद्यालय बुलाया और शशांक व किशन नामक दो व्यक्तियों को उसे लाने भेजा। हेमंत अपने दादा की बाइक से दोनों के साथ विद्यालय के लिए निकला।

दोपहर करीब 2:03 बजे वादी के नाती प्रिंस उर्फ गोलू के मोबाइल पर आशीष पटेल ने फोन कर सूचना दी कि विद्यालय परिसर में प्रबंधक के कमरे में आरोपित ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हेमंत पटेल को गोली मारकर हत्या कर दी है।

घटना के अगले दिन पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस हत्याकांड को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला और कई दिनों तक न्यायिक कार्य से विरत रहकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बाद में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने पर अधिवक्ताओं ने आंदोलन समाप्त किया था।

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