लूट व बरामदगी के मामले में आरोपित को मिली जमानत

वाराणसी। फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी कर्मचारी को असलहे से आतंकित कर मोबाइल, नगदी व सामान लूट व बरामदगी के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने चक्का, हरहुआ निवासी आरोपित मोहित यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, अजय पाल व संदीप यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कटौना, वाराणसी निवासी महेश कुमार वर्मा ने बड़ागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह फ्लीपकार्ड में डिलीवरी ब्वॉय की नौकरी करता है। वह 18 अक्टूबर 2025 को अवनिश सिंह के नाम से बूकिंग पार्सल देने के लिए चिउरापूर हथिवार मार्ग पर अवनिश सिंह के मो. पर फोन किया तो वह कई वार समय लेता रहा, फिर जब वह जाने लगा तो उसने पुनः उसे बुलाया। वह जैसे ही चिउरापूर हथिवार मार्ग पर पहुंचा तो कस्टमर अवनिश सिंह मिला, तभी एक हिरो स्पेलेण्डर से दो अज्ञात बदमाश वहां आये और उसे कट्टा सटाकर गाली देते हुए मेरा मोबाइल, बुकिंग पार्सल जो तथाकथित अवनीश सिंह द्वारा मंगाया गया था, उसे भी लूट लिया गया। इसके साथ ही उनलोगों ने उसका आधार कार्ड व कस्टमरों द्वारा रिटर्न पर्सल एक सर्ट, एक जिस पैन्ट, एक पिक पैकेट व दवा पैकेट व 2 से 3 हजार रुपए व डिलेवरी वैग लूट लिया। इसके बाद दोनों लुटेरे वहां से अपने मोटर साइकिल से भाग निकले। जिसके बाद उक्त कस्टमर भी पीछे-पीछे चला गया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 19 अक्टूबर 2025 को मोहित यादव समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट की मोबाइल व अन्य समान बरामद कर जेल भेज दिया था।

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