वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश पर जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र में एक अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की। दिनांक 29.10.2024 को वार्ड भेलूपुर के साकेत नगर में भवन संख्या बी-36/4-ए-16 में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्मित जी प्लस वन के द्वितीय एवं तृतीय तल पर किए जा रहे निर्माण को रोकते हुए उसे सील कर दिया गया।
इस निर्माण में भूतल पर पीलर खड़े कर ऊपर के तलों पर सरिया एवं सटरिंग का कार्य किया जा रहा था, जो कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत अवैध है। इस पर संबंधित धाराओं 27, 28 (i) और 28 (ii) के तहत नोटिस जारी किया गया था। निर्माण को सील कर पुलिस थाना लंका को निगरानी हेतु सौंप दिया गया।
जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह इस कार्यवाही में उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष ने आम जनता से अपील की है कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कोई भी निर्माण न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।