वाराणसी। दिनांक 11 नवम्बर 2025 को पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में साइबर अपराधों की रोकथाम, कॉल सेंटर संचालन और म्यूल अकाउंट्स से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए।
कॉल सेंटरों के लिए अनिवार्य निर्देश
जिले में संचालित सभी कॉल सेंटरों को अपनी विस्तृत जानकारी स्थानीय थाने में उपलब्ध करानी होगी। इसमें सेंटर का पता, संचालक और कर्मचारियों के नाम, मोबाइल नंबर, कार्य का उद्देश्य तथा प्रयुक्त टेलीफोन नंबरों की सूची शामिल होगी। संबंधित थाने द्वारा इन नंबरों की समय-समय पर साइबर क्राइम पोर्टल से जांच की जाएगी। यदि किसी नंबर के विरुद्ध फ्रॉड की शिकायत दर्ज पाई जाती है, तो तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सिम विक्रेताओं पर निगरानी
बैठक में निर्देश दिया गया कि यदि जांच में पाया जाता है कि किसी सिम विक्रेता ने फर्जी नाम से सिम जारी किया है और उसका उपयोग साइबर ठगी में हुआ है, तो ऐसे सिम विक्रेताओं के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
म्यूल (खच्चर) अकाउंट्स पर कार्रवाई
सभी थाना स्तर की साइबर टीमों को निर्देशित किया गया कि वे साइबर ठगी में प्रयुक्त बैंक खातों की पहचान कर उनका डेटाबेस तैयार करें। संबंधित बैंक शाखाओं से समन्वय स्थापित कर ऐसे खातों को तुरंत फ्रीज कराया जाए।
खाता धारकों की केवाईसी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आईपी लॉग्स, ट्रांजेक्शन डिटेल्स और लिंक्ड खातों की जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
