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गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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भूत-प्रेत करने की शंका में गर्भवती के पेट पर ईंट से प्रहार करने का आरोप

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वाराणसी। भूत-प्रेत करने की शंका को लेकर गर्भवती महिला पर हमला करने और उसके पेट पर प्रहार कर गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या करने के आरोप में स्पेशल सीजीएम की अदालत ने दो सगे भाइयों समेत चार लोगों के खिलाफ भेलूपुर थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश रानीपुर, भेलूपुर निवासिनी पूनम कुमारी की ओर से दिए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया।
पूनम कुमारी ने अपने अधिवक्ता विकास सिंह के जरिए अदालत में बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत कोर्ट में आवेदन दिया था। आरोप था कि 02 सितंबर 2024 को रात्रि 10:30 बजे प्रार्थीनी अपने घर में बच्चों को सुला रही थी, तभी घर के बाहर गालीगलौज व कुछ जोर से टूटने की आवाज सुनाई पड़ी। जब प्रार्थिनी दरवाजा खोलकर बाहर आयी तो देखा कि विपक्षी गौतम बिंद, उसका भाई सरोज बिंद के साथ हरि बिंद व उसका पुत्र राजा उसके पति का ई-रिक्शा के शीशे को तोड़ रहे थे। इस पर जब उसने विरोध किया तो वे लोग गलियां देते हुए कहने लगे कि तुम व तुम्हारी सास भूतही हो, तुम लोग हमारे परिवार के ऊपर भूत कर दी हो। जिससे हम लोग परेशान है। अब हम लोग तुम लोगों को परेशान करेंगे। इसी दौरान अभियुक्त गौतम बिन्द छत पर चढ़कर ईंट से प्रार्थीनी के पेट पर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या करने की नियत से मारा। जिससे प्रार्थीनी गर्भ पर चोट लगने से अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी तथा उसके पेट में गंभीर चोट लगने से प्रार्थिनी के गर्भ में पल रहे दो माह के शिशु का गर्भपात हो गया। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर जाने से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस से शिकायत करने के बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसने अदालत की शरण ली।

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Aditya