


कमालपुर।धीना थाना क्षेत्र के रामरूपदासपुर गांव में पोखरी व रास्ता पर अतिक्रमण को हटाने का उच्च न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार न्यायिक सकलडीहा संदीप श्रीवास्तव ने निर्देश दिया।साथ ही अतिक्रमणकारी पर एक लाख 68 हजार का जुर्माना लगाया गया है।तहसील प्रशासन के आदेश पर पोखरी, तालाबों पर अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
रामरूपदासपुर गांव में आराजी नंबर 301 में पोखरी व आराजी नंबर 300 में सरकारी रास्ता दर्ज है।जबकि आरोप है कि गांव के कपिलदेव पांडेय पोखरी व सरकारी रास्ता पर अवैध कब्जा जमाए हुए है।इसको देखते हुए रामरूपदासपुर गांव निवासी महेंद्र पांडेय ने सकलडीहा तहसील में प्रार्थना पत्र देकर पोखरी व सरकारी रास्ता से अतिक्रमण हटाने का मांग किया था।तहसील प्रशासन के जांच में
पोखरी व सरकारी रास्ता पर अवैध कब्जा का सीमांकन किया गया।इसमें यह साबित हुआ कि शिकायत सही है।बावजूद पोखरी व सरकारी रास्ता से अतिक्रमण न हटने पर शिकायत कर्ता उच्च न्यायालय में अपील किया।उच्च न्यायालय ने मामले का जांच पर दो सप्ताह में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया।
इसको देखते हुए तहसील प्रशासन ने जांच पड़ताल कर लेखपाल के रिपोर्ट व सीमांकन के आधार पर अतिक्रमण पाया गया।तहसीलदार न्यायिक सकलडीहा संदीप श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए अतिक्रमण कारी कपिलदेव पांडेय को पोखरी व सरकारी रास्ता पर से कब्जा हटाने व एक लाख 68 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया।इससे सकलडीहा तहसील क्षेत्र में पोखरी व सरकारी रास्ता पर अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गई।
