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नगर निगम द्वारा जारी की गयी थी भवन स्वामी को नोटिस

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नगर आयुक्त ने किया मौके का निरीक्षण

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जर्जर भवनों के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु बनेगी चार विभागों की जॉच कमेटी

आज दिनांक-06.08.2024 को प्रातः 03ः00 बजे सी0के0 28/6 पांचो पण्डवा, चौक भवन जर्जर होने की दशा में गिर गया। नगर आयुक्त श्री अक्षत वर्मा ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि नगर निगम, वाराणसी द्वारा उक्त भवन स्वामी श्रीमती आशा देवी, पत्नी स्व0 भरत लाल व श्री अनूप कुमार, श्री विरेन्द्र कुमार, श्री अजीत कुमार, पुत्र स्व0 भरत लाल को पूर्व में ही दो बार दिनांक-23.01.2015 एवं दिनांक-02.12.2015 को जर्जर भवन होने के कारण यथाशीघ्र गिराने की भवन स्वामी को नोटिस जारी की गयी थी, नोटिस में यह स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि उक्त भवन जर्जर एवं खतरनाक है, तथा किसी भी घटना या दुर्घटना होने पर भवन स्वामी की जिम्मेदारी होगी। उक्त दिये गये नोटिस के पश्चात भी भवन स्वामी के द्वारा सम्भवतः किरायेदारी के विवाद होने के कारण मा0 न्यायालय में वाद होने की स्थिति में भवन स्वामी के द्वारा सुरक्षा हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी। आज सुबह जर्जर भवन गिरने के पश्चात नगर आयुक्त के निर्देश पर मुख्य अभियन्ता श्री मोईनुद्दीन के नेतृत्व में मलबा हटाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी।
नगर निगम सीमा क्षेत्र में 404 जर्जर भवनांे की सूचना दर्ज है, जिसे नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-331 के अन्तर्गत सभी भव स्वामियों को भवन गिराने की नोटिसे जारी की जा चुकी है, परन्तु यह देखने में आता है कि अधिकतर भवनों में माकन मालिक एवं किरायेदारी के विवाद होने के कारण प्रकरण मा0 न्यायालय में चला जाता है। नगर आयुक्त श्री अक्षत वर्मा के द्वारा आज अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बात करते हुये बताया गया कि आम जनमानस की सुरक्षा हेतु नगर में स्थित सभी जर्जर भवनों को गिराने या आवश्यक कार्यवाही हेतु चार विभागों क्रमशः जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम की कमेटी बनायी जायेगी, जिनके द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

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Aditya