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जोन 3 व जोन-4 के अर्न्तगत मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया गया

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आज दिनांक-23.01.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जोन 3 व जोन-4 के अर्न्तगत मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जोन-3 के जोनल अधिकारी श्री सौरभ देव प्रजापति, जोन-4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार अपने प्रवर्तन टीम आदि के साथ उपस्थित थे।

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अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान निम्नलिखित निर्माणों का निरीक्षण किया गया:-

  1. जोन-3 के अन्तर्गत बादशाह बाग कालोनी में स्वीकृत आवासीय मानचित्र (बी+जी तलों) के विपरीत निर्माणाधीन 7MED हास्पिटल का निरीक्षण किया गया। उक्त भवन में बेसमेंट में पैथोलॉजी का संचालन गतिमान पाया गया, जिसे खाली करने हेतु एक दिन समय देते हुए शमन मानचित्र दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया।
  2. जोन-3 के अन्तर्गत बादशाह बाग कालोनी में श्री तरूण कुमार मोटवानी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होटल का निर्माण किया जा रहा था, जिसे बन्द कराते हुए शमन मानचित्र दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया।
  3. जोन-4 के अन्तर्गत गौरीगंज, भेलूपुर में श्री अशफाक अहमद इरफान अहमद द्वारा स्वीकृत मानचित्र (जी+2 तलों) के विपरीत निर्माण किये जाने पर क्षेत्रीय जोनल अधिकारी को उ०प्र० नगर नियोजक एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
  4. जोन-4 के अन्तर्गत गौरीगंज, भेलूपुर में श्री आशीष जायसवाल द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किये जाने पर क्षेत्रीय जोनल अधिकारी को उ०प्र० नगर नियोजक एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
  5. जोन-4 के अन्तर्गत भेलूपुर जल-कल विभाग के समीप श्रीमती रेनू पाण्डेय व श्री गौरव पाण्डेय वगैरह द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किये जाने पर क्षेत्रीय जोनल अधिकारी को उ०प्र० नगर नियोजक एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
  6. जोन-4 के अन्तर्गत महमूरगंज में श्रीमती सावित्री साहू द्वारा दाखिल शमन मानचित्र के क्रम में स्थल का निरीक्षण किया गया व संशोधित शमन मानचित्र दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
  7. जोन-4 के अन्तर्गत भेलूपुर में श्री फरहान तवज्जुम व अन्य द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत जी+3 तलों का निर्माण किये जाने पर प्रश्नगत भवन को सील किया गया। क्षेत्रीय जोनल अधिकारी को उ०प्र० नगर नियोजक एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
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उक्त के परिप्रेक्ष्य में श्री सौरभ देव प्रजापति, जोन-4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार एवं प्रवर्तन टीम के फील्ड स्टाफ आदि को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त के अतिरिक्त आवंटित क्षेत्र में हो रहे अनाधिकृत गतिमान निर्माणों पर प्रभावी रोक लगाते हुए नियमानुसार जाँच कर अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

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