दिनांक 28/01/2025 को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निदेश के क्रम में जोन-2 के जोनल द्वारा उमरहा सर्वेद महा मन्दिर के पीछे मौजाः मुढ़ली, परगनाः- जाल्हूपुर, वार्डः सारनाथ का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर कुल तीन प्लाटिंग विकसित पायी गयी। तत्क्रम में निर्मित प्लाटिंग के विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैः-
वार्ड-सारनाथ, मौजा-संदाहा के अंतर्गत श्री डब्बू सिंह द्वारा लगभग 6000 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में किये गये अनाधिकृत प्लाटिंग के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है।
वार्ड-सारनाथ,मौजा-उमरहा के अंतर्गत बब्लू कुमार द्वारा लगभग 3000 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में किये गये अनाधिकृत प्लाटिंग के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एव विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है।
वार्ड-सारनाथ,मौजा-बेनीपुर के अंतर्गत ओम प्रकाश यादव लगभग 4000 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में किये गये अनाधिकृत प्लाटिंग के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है।
मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार उपस्थित रहें।
(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)