यूपी के परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को 31 जुलाई तक अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अगर निर्धारित तारीख तक संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
महानिदेशालय ने संपत्ति का ब्योरा न देने वाले शिक्षकों को चेतावनी दी है कि ऐसा न करना प्रतिकूल माना जाएगा। शासन और विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष स्तर पर आयोजित चयन समितियों की बैठकों में इस तथ्य को ध्यान में रखकर शिक्षकों की सत्यनिष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगाए जा सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पिछले वर्ष भी 31 दिसंबर तक संपत्ति का विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।