
वार्ड-मुगलसराय के अंतगर्त अज्ञात द्वारा मौजा-अलीनगर नहर के पास, थाना-अलीनगर, वार्ड-मुगलसराय,में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 15167 वर्गमीटर (06 बीघे) जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त धारा-27 एवं 28 को नोटिस दिनांक 27.01.2025 को नोटिस की कार्यवाही सम्पादित की गयी थी परन्तु प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया तदृक्रम में दिनांक 05.02.2025 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। पारित ध्वस्तीकरण के अनुपालन में आज दिनांक 06.06.2025 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश एवं अवर अभियंता अशोक यादव तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
(उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)