दहेज प्रताड़ना व अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में पति को मिली जमानत

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वाराणसी। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने व उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में पति को राहत मिल गई। प्रभारी सत्र न्यायाधीश राकेश पाण्डेय की अदालत ने अदमापुर, मिर्जामुराद निवासी आरोपित पति जगदीश पटेल को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सूर्यप्रकाश भारती व आनंद यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार उदयपुर, चोलापुर निवासिनी माला पटेल ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि उसकी शादी 5 मार्च 2018 को जगदीश प्रसाद पटेल के साथ हुई थी। शादी के बाद जब वह विदा होकर ससुराल गई तो उसकी सास सुगनी देवी ने कहा कि पूजा-पाठ होने तक पति से दूर रहना। पूजा-पाठ के बाद पति के पास जाना, लेकिन विवाह के तीसरे दिन पति ने उसके मना करने के बावजूद 8 मार्च 2018 को उसको बुरी तरह से मारा-पीटा, सोने की चेन तोड़ दिया और जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया। दूसरी बार पांव फेरी की रस्म में जब वह ससुराल आयी तो प्रार्थिनी के पति जगदीश प्रसाद पटेल, ससुर बनवारी प्रसाद पटेल, सास सुगनी देवी, दोनो ननदे पियंका पटेल उर्फ सुलाबी व गुलाबी देवी व ननदोई रमेश पटेल कम दहेज व घटिया सामान मिलने का ताना देने लगे। साथ ही उक्त सभी लोग भी प्रार्थिनी को मारने-पीटने लगे तथा जलाकर मार डालने की धमकी देने लगे। हद तो तब हो गयी जब प्रार्थिनी के पति जबरदस्ती अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाने लगे जिससे प्रार्थिनी को काफी पीड़ा होती थी। प्रार्थिनी ने जब विरोध किया तो सभी लोग मिलकर उसे मारने पीटने लगे और 25 सितंबर 2022 को मारपीटकर उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद उसने अपना मेडिकल कराने के बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। उनके आदेश पर इस मामले में चोलापुर थाने में पति समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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