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दहेज प्रताड़ना और द्विविवाह मामले में पति को मिली जमानत

वाराणसी। दहेज प्रताड़ना और द्विविवाह के आरोपों वाले मामले में आरोपित पति को अदालत से जमानत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रवीण कुमार की अदालत ने भुल्लनपुर, मंडुआडीह निवासी सतीश चंद्र राय उर्फ चुलबुल को दो अलग-अलग 25 हजार रुपये की जमानतें और बंधपत्र जमा करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव और संदीप यादव ने पैरवी की।

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अभियोजन के अनुसार रामगढ़, गाजीपुर निवासी खुशबू राय ने मंडुआडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि उसकी शादी 25 जनवरी 2023 को सतीश चंद्र राय से हुई थी। ससुराल पहुंचने के बाद उस पर जमीन या दस लाख रुपये की मांग को लेकर पति, ससुर और सास की ओर से मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। खुशबू ने यह भी कहा कि पति ने उसके साथ जबरन गलत संबंध बनाए और जब उसने इस बारे में सास-ससुर को बताया तो ससुर ने भी दुष्कर्म का प्रयास किया।

खुशबू ने बताया कि 12 फरवरी 2023 को वह पति के साथ ननद छाया राय के रमना स्थित घर गई थी, जहाँ रात करीब 11:30 बजे पति ने मारपीट की और घर से निकालने की कोशिश की। विरोध पर धमकी दी गई कि वह उसके साथ बने आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा और उसके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाएगा। बाद में उसने अपनी मां को घटना बताई और पिता उसे वापस ले आए। तब से वह अपने पिता के साथ वाराणसी में रह रही है।

खुशबू के पिता 9 मई 2025 को उसे ससुराल लेकर गए, जहाँ उसे घर में प्रवेश नहीं दिया गया। इसी दौरान उसे पता चला कि सतीश ने नवंबर 2024 में चुपके से दीपू राय नाम की युवती से दूसरा विवाह कर लिया था। पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी केस में सतीश ने अदालत में समर्पण कर जमानत की अर्जी लगाई थी।

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