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कोडीन कफ सिरप तस्करी केस: फरार सरगना शुभम जायसवाल की याचिका पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट अब अगले हफ्ते सुनेगा मामला

प्रयागराज में कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी से जुड़े बड़े मामले में फरार सरगना शुभम जायसवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन गुरुवार को उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। याची पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से मामले को पास ओवर करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई को अगले हफ्ते तक के लिए टाल दिया। इस दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया कि मामले में एनडीपीएस एक्ट के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अतिरिक्त धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है।

शुभम जायसवाल ने अपनी याचिका में वाराणसी और गाजियाबाद में दर्ज मामलों की एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। वाराणसी के कोतवाली थाने में 15 नवंबर को दर्ज हुई इस एफआईआर में शुभम, उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल सहित कुल 28 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शुभम के पिता ने भी वाराणसी में दर्ज मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए राहत की मांग की है।

गंभीर आरोपों से घिरे इस तस्करी रैकेट की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि पुलिस दोनों जिलों में की गई कार्रवाई के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ कर रही है। अब अगली तारीख पर यह देखा जाएगा कि अदालत गिरफ्तारी पर किसी तरह की अंतरिम राहत देती है या नहीं।

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