वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है, तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। इसी आदेश के पश्चात बुधवार को वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस सुबह से सड़कों पर उतर कर के अभियान चलाया।
अभियान के दौरान नाबालिगों के वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की गई। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब 25 बाइक और 40 टोटो रिक्शा साथ ही 20 ऑटो रिक्शा को सीज़ कर कार्रवाई किया।