आबकारी विभाग की ओर से दो प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
इसमें वाइन प्लांट्स के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
साथ ही फलों से वाइन बनाने के नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा आबकारी पॉलिसी को नए संशोधनों के साथ 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
-अब (25%,36% स्ट्रेंथ की शराब) शीरे से निर्मित होगी।
-अनाज से बनाई जाने वाली शराब में अब 42.8% स्ट्रेंथ के साथ, 36% स्ट्रेंथ वाली शराब को भी मंजूरी मिली है।
-प्रदेश की करीब 29 हजार दुकानों का ई-नवीनीकरण होगा।
-देसी शराब के कोटे को 10% बढ़ाया गया।
-वर्ष 2024 -25 में विदेशी व देसी शराब की दाम में 5 रुपए की वृद्धि होगी।
-विदेशी शराब, बियर, भांग, मॉडल शॉप के बेसिक लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि होगी।